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सरकार की महात्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,एव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे नरायन पुर मे नायब तहसीलदार गजानन दूबे की अध्यक्षता मे हुई बैठक

   तारुन हैदरगंज अयोध्या- सरकार की महत्वाकांक्षी  प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में तारुन ब्लाक के ग्राम पंचायत नारायनपुर में  नायब तहसीलदार गजानन दुबे की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। बैठक में मौजूद ग्रामीणों को  योजनाओ  की  जानकारी देते हुये जन सेवा केंद्र प्रभारी रजनीश त्रिवेदी ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ उन परिवार वालो को मिल सकता है। जिन परिवारों का नाम  प्रति वर्ष  2011 की जनगणना में  है। उनके  परिवार के प्रत्येक सदस्यों को 5 लाख रुपये का  निशुल्क  उपचार सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस मिलेगा। परन्तु उनकी  बार्षिक आमदनी 44 हजार रुपये  से अधिक नही होनी चाहिए। इस योजना से पात्र  लोगो  को लाभान्वित करने के लिये कार्ड   बनाया जायेगा। क्योंकि कार्ड से बीमारी के दौरान इलाज के लिये पैसे की भूमिका अदा करेगा। आगामी 23 दिसंबर को ग्राम सभा मे कार्ड बनाया जाएगा।बैठक ग्राम प्रधान राम कृपाल पटेल,वीडीओ अंजलि तिवारी,डॉ गणेश दत्त पांडेय,साबरमती ,कैलाशा, कलीम,मो रफीक,रोशनलाल,निजामुद्दीन,गीता, जगन्नाथ सहित सैकड़ो ग्राम वासी मौजूद  थे।

   तारुन हैदरगंज अयोध्या । तारुन ब्लॉक की ग्राम सभा  ककराही में ग्राम सभा की जमीन पर  वर्षो से खेती करना किसान को महंगा पड़ा।रविवार को  राजस्व मजिस्ट्रेट ने भूमि को कूर्क कर दिया। 

   नायब तहसीलदार गजानन दुबे ने बताया कि लेखपाल अजय तिवारी ने ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट पर उपजिलाधकारी बीकापुर  दी थी।उन्होंने अपनी आख्या में कहा था कि  ग्राम सभा निवासी निवासी राम यज्ञ वर्मा पुत्र फेरई द्वारा  काफी समय से ग्राम सभा की एक हेक्टेयर से अधिक  जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है। अवैध कब्जेदार किसान लगातार उस भूमि पर खेती कर रहा है। ।वर्तमानमें उसने  पूरे रकवे में गन्ने  की बुवाई की है। लेखपाल की रिपोर्ट पर  उपजिलाधिकारी बीकापुर  बृजेन्द्र द्विवेदी ने फसल को  कुर्क कर ग्राम सभा की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया। एस डी एम के आदेश का अनुपालन करते हुये रविवार को कार्रवाई करते हुए  फसल को कुर्क कर की  गई।  इस कार्रवाई 

   थाना प्रभारी तारुन,लेखपाल,व ग्राम प्रधान को अवगत  करा दिया गया। भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को  जिलाधिकारी के आदेशानुसार चीनी मिल को बेच दिया जायेगा। उससे प्राप्त  होनेवाली धनराशि को संचित ग्राम खाते में जमा करा दी जायेगी।
रिपोर्टर-सुरेश कुमार मिश्र

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