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आयकर विभाग उन सभी को कानूनी नोटिस भेजेगा जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा पर उसके एसएमएस और ईमेल का जवाब नहीं दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने निर्देशों में यह बात कही है। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर कानून की धारा 133 (6) के तहत ये नोटिस जारी होंगे। उन लोगों के पास इसे भेजा जाएगा जिन्होंने कई बार याद दिलाने के बावजूद समय पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया नहीं दी।
वैसे सीबीडीटी ने यह भी साफ किया है कि ऐसे नोटिस आयकर निदेशालय या कमिश्नर स्तर के अधिकारी की अनुमति से ही भेजे जा सकते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत लोगों को 18 लाख एसएमएस और ईमेल भेजे गए थे। इनके खातों में 30 दिसंबर को समाप्त नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान पांच लाख रुपये से यादा की संदेहास्पद राशि जमा हुई थी। आयकर विभाग को ई-फाइलिंग पोर्टल पर नौ लाख से ज्यादा प्रतिक्रिया मिलीं।

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