दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी पेश पर लगाई रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार तनेजा ने केजरीवाल की उस याचिका को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने पेशी से रोक और निचली अदालत के समन के आदेश को खारिज करने की मांग की है। आरोप है कि एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पुलिसवालों के लिए अपमानजनक शब्द (ठुल्ला) का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी थीं।
यहां पर याद दिला दें कि अनिल कुमार तनेजा ने 23 जुलाई 2015 को केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था और दावा किया था कि इस शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने इरादतन दिल्ली पुलिस का अपमान किया और पुलिसवालों के खिलाफ अनावश्यक उकसावे का कारण बने। पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट ने केजरीवाल से ठुल्ला शब्द का मतलब बताने को कहा था जिसका उन्होंने कथित तौर पर पुलिसवालों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हाई कोर्ट ने इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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