इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी कर चुका है इस याचिका को खारिज.

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की जांच की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी. याचिकाकर्ता ने मौत के हालात को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर चुका है.
याचिकाकर्ता सुनील सिंह का दावा था कि श्रीदेवी के नाम से ओमान में 240 करोड़ रुपए का बीमा था. हो सकता है इस वजह से उनकी हत्या की गई हो लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया. याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था कि 5 फीट 7 इंच की श्रीदेवी 5 फीट के बाथटब में नहीं डूब सकती थी.
आपको बता दें कि इसी साल 24 फरवरी को श्रीदेवी का दुबई में निधन हो गया. ये अभिनेत्री दुबई में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गई हुई थीं. फंक्शन खत्म होने के बाद पूरा परिवार मुंबई वापस आ गया था लेकिन श्रीदेवी वहां पर शॉपिंग करने के लिए रुक गई थीं. उसके बाद अचानक ये खबर आई कि बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई. तीन दिन बाद श्रीदेवी के शव को मुंबई लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ.
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